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Madhya Pradesh Tree Plantation Promotion Bill 2021

Start Date: 27-07-2021
End Date: 31-08-2021

मध्यप्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक 2021 प्रारूप के संबंध ...

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मध्यप्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक 2021 प्रारूप के संबंध में सुझाव आमंत्रित हैं।

यह विधेयक निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु लागू होगा।

मध्यप्रदेश में निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यप्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक 2021 बनाया गया है। यह नगरपालिक क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मध्यप्रदेश पर लागू होगा।
• विधेयक के अनुसार निजी भूमि से आशय उस भूमि से है जो कि भूमि स्वामी अधिकारों से या सरकार से पट्टा, अनुज्ञप्ति या हस्तांतरण से धारित करता है।
• उत्‍पादक द्वारा उगाये गये वृक्षों को किसी भी उम्र में बिना किसी अनुमति के काट सकेगा।
• उत्पादक अपने द्वारा रोपे गए पौधों के संवर्धन एवं प्रबंधन करने की ऐसी पद्धति अपना सकेगा, जैसा वह उचित समझे।
• उत्पादक संबंधित ग्राम पंचायत के भीतर किसी भी स्थान पर, जिसमें वृक्षारोपण किया गया है, काष्‍ठ टॉल स्थापित कर सकेगा।
• काष्‍ठ टाल में इमारती काष्‍ठ की प्रसंस्‍करण ईकाई स्‍थापित करने की सशर्त सुविधा रहेगी।
• विनिर्दिष्‍ट वनोपज सागौन एवं साल का शासकीय ई-पोर्टल के माध्‍यम से खेत अथवा टाल से ही बिक्री करने एवं स्‍वयं बोली स्‍वीकार करने तथा सीधे भुगतान लेने की छूट दी गई है।
• सागौन एवं साल विनिर्दिष्‍ट प्रजातियों के वृक्षों से प्राप्‍त काष्‍ठ के परिवहन हेतु परिवहन अनुज्ञा-पत्र आवश्‍यक होगा। शेष प्रजातियों हेतु परिवहन अनुज्ञा-पत्र से छूट दी गई है परन्‍तु किसान यदि चाहे तो खुद ही टीपी पोर्टल से निकाल सकेगा।
• अपराध नियंत्रण की दृष्टि से वन सीमा से लगे ग्राम पंचायतों से काष्‍ठ परिवहन के लिए परिवहन अनुज्ञा-पत्र अनिवार्य रखा गया है।
• सभी प्रकार के परिवहन अनुज्ञा-पत्र कृषकों को इलेक्‍ट्रानिक तरीके से प्राप्‍त होंगे।
• आदिवासियों के हित संरक्षण को ध्‍यान में रखते हुये उनके खेतों में खड़े वृक्षों को काटने व बिक्री करने के नियम यथावत रखे गये हैं।
• विधेयक के उपबंधों के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है।

पूरे प्रारूप प्रावधानों को जानने के लिए क्लिक करें

माननीय मुख्यमंत्री जी इस विधेयक के संबंध में आपके सुझाव जानना चाहते हैं। अतः अपने सुझाव आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में साझा करें।

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281 Record(s) Found
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Pratima singh 3 years 10 months ago

मध्यप्रदेश बृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक 2021के बन जाने से मध्यप्रदेश के सभी नागरिकों को कोई भी बिना सरकारी आदेश के कहीं भी अपनी निजी भूमि पर लगा सकते हैं और अपनी इच्छा से तैयार बृक्ष को काटकर कहीं भी किसी को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बेंच सकते हैं

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ShivangiMishra 3 years 10 months ago

सरकार द्वारा बनाया गया यह विधेयक पर्यावरण का संरक्षण एवं प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा।

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indrajeet bagri 3 years 10 months ago

वृक्षा रोपण तो होता है लेकिन यदि खेतों की मेड़ो में लगाते है तो गर्मियों में किसानों द्वारा पराली जलायी जाती है जिस कारण नए एक वर्ष के लगे पौधे जल जाते है इस प्रकार वृक्ष बड़े नहीं हो पाते । इसके अलावा यदि खेतों की मेड़ो में लगे पौधों हेतु कुछ प्रोत्साहन राशि या रख रखाव का खर्च किसान को दिया जाये तो हो सकता है किसान इसे अभियान की तरह ले और अधिक वृक्ष लगाये

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indrajeet bagri 3 years 10 months ago

इस विधेयक में एक सुझाव यह है कि - वृक्षा रोपण अभियान को सरकारी योजनाओं और सब्सिडी से जोड़ दिया जाये तो मेरा मानना है कि अधिक सफलता हासिल होगी जैसे कि सार्वजानिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 5 वृक्ष लगाना अनिवार्य किया जाये । जमींन सरकारी हो या निजी कही भी लगा सकें और उनकी देखभाल करें । अन्य योजनाएं उज्ज्वला योजना ,प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ,औद्योगिक ऋण, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि योजना का लाभार्थी कम से कम 5 वृक्ष लगाये तो यह सफल अभियान साबित होगा।

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Pratima singh 3 years 10 months ago

मध्यप्रदेश बृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक 2021के बन जाने पर वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है और इस कार्य को करने में कोई सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है

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ShivangiMishra 3 years 10 months ago

मध्यप्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक 2021 प्रारूप पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने वाला विधेयक है हम सभी को मिलकर वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए ताकि हमारा प्रदेश व देश प्रदूषण मुक्त एवं हरियाली युक्त बन सके।

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Rajbir Singh Hora 3 years 10 months ago

उस पर प्रभावी नियंत्रण के उपाय किए जाने चाहिए ताकि इन नियमों का भारी पैमाने पर दुरुपयोग ना हो सके तथा वन माफिया इन नियमों की आड़ में अपने अवैध धंधों को काले से सफेद करने में सफल ना हो सके । इस तरफ ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है।