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Madhya Pradesh Tree Plantation Promotion Bill 2021

Start Date: 27-07-2021
End Date: 31-08-2021

मध्यप्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक 2021 प्रारूप के संबंध ...

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मध्यप्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक 2021 प्रारूप के संबंध में सुझाव आमंत्रित हैं।

यह विधेयक निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु लागू होगा।

मध्यप्रदेश में निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यप्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक 2021 बनाया गया है। यह नगरपालिक क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मध्यप्रदेश पर लागू होगा।
• विधेयक के अनुसार निजी भूमि से आशय उस भूमि से है जो कि भूमि स्वामी अधिकारों से या सरकार से पट्टा, अनुज्ञप्ति या हस्तांतरण से धारित करता है।
• उत्‍पादक द्वारा उगाये गये वृक्षों को किसी भी उम्र में बिना किसी अनुमति के काट सकेगा।
• उत्पादक अपने द्वारा रोपे गए पौधों के संवर्धन एवं प्रबंधन करने की ऐसी पद्धति अपना सकेगा, जैसा वह उचित समझे।
• उत्पादक संबंधित ग्राम पंचायत के भीतर किसी भी स्थान पर, जिसमें वृक्षारोपण किया गया है, काष्‍ठ टॉल स्थापित कर सकेगा।
• काष्‍ठ टाल में इमारती काष्‍ठ की प्रसंस्‍करण ईकाई स्‍थापित करने की सशर्त सुविधा रहेगी।
• विनिर्दिष्‍ट वनोपज सागौन एवं साल का शासकीय ई-पोर्टल के माध्‍यम से खेत अथवा टाल से ही बिक्री करने एवं स्‍वयं बोली स्‍वीकार करने तथा सीधे भुगतान लेने की छूट दी गई है।
• सागौन एवं साल विनिर्दिष्‍ट प्रजातियों के वृक्षों से प्राप्‍त काष्‍ठ के परिवहन हेतु परिवहन अनुज्ञा-पत्र आवश्‍यक होगा। शेष प्रजातियों हेतु परिवहन अनुज्ञा-पत्र से छूट दी गई है परन्‍तु किसान यदि चाहे तो खुद ही टीपी पोर्टल से निकाल सकेगा।
• अपराध नियंत्रण की दृष्टि से वन सीमा से लगे ग्राम पंचायतों से काष्‍ठ परिवहन के लिए परिवहन अनुज्ञा-पत्र अनिवार्य रखा गया है।
• सभी प्रकार के परिवहन अनुज्ञा-पत्र कृषकों को इलेक्‍ट्रानिक तरीके से प्राप्‍त होंगे।
• आदिवासियों के हित संरक्षण को ध्‍यान में रखते हुये उनके खेतों में खड़े वृक्षों को काटने व बिक्री करने के नियम यथावत रखे गये हैं।
• विधेयक के उपबंधों के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है।

पूरे प्रारूप प्रावधानों को जानने के लिए क्लिक करें

माननीय मुख्यमंत्री जी इस विधेयक के संबंध में आपके सुझाव जानना चाहते हैं। अतः अपने सुझाव आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में साझा करें।

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281 Record(s) Found
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Rajbir Singh Hora 3 years 10 months ago

अवैध कटाई, अवैध परिवहन, अवैध संग्रह, अवैध भंडारण तथा अवैध व्यापार नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। निजी भूमि स्वामी की आड़ में वन माफिया की अवैध गतिविधियों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी , जिस पर शासकीय विभाग नियंत्रण नहीं रख पाएंगे और शासन की जो मंशा है, कि वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाए वह नहीं हो पाएगा । जो शासकीय वन वर्तमान में जिस स्थिति में है, उनमें भी अवैध कटाई का कार्य बहुतायत से होने लगेगा । बिना अनुमति परिवहन, बिना अनुमति भंडारण, बिना अनुमति व्यापार की जो छूट दी गई है ।

450

Rajbir Singh Hora 3 years 10 months ago

मध्य प्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2021 मे निजी भूमि स्वामी द्वारा अपने निजी भूमि पर किए गए वृक्षारोपण को कभी भी बिना अनुमति वन संवर्धन एवं कटाई कार्य छूट प्रदान की गई है।इन छूट के फल स्वरुप वन क्षेत्रों से अवैध कटाई को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि शासकीय वनों में सीमा खुली होती है, तो इस नियम की आड़ में वनों से अवैध कटाई को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही शासकीय वनों से अवैध परिवहन पर भी इन नियमों की आड़ में पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा । इन सब के फल स्वरुप वन क्षेत्रों सै अव

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Pratima singh 3 years 10 months ago

मध्यप्रदेश बृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक 2021माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संचालित बहुत ही जनकल्याण के लिए उपयोगी है

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Pratima singh 3 years 10 months ago

मध्यप्रदेश बृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक 2021मधयप्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संचालित किया गया है बहुत ही अच्छा विधेयक है

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ShivangiMishra 3 years 10 months ago

आदिवासियों के हित संरक्षण को ध्‍यान में रखते हुये उनके खेतों में खड़े वृक्षों को काटने व बिक्री करने के नियम यथावत रखे गये हैं।

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ashutosh kushwaha 3 years 10 months ago

मैंने सुन ना जाने कितने ही वृक्ष और पौधे लगाए हुए हैं और प्रतिवर्ष और जब भी समय मिलता है तो अपने घर अपने गांव और अपने आसपास क्षेत्र में अवश्य पेड़ लगाए हैं क्योंकि वातावरण को शुद्ध रखना ही हमारी जिम्मेदारी है

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Pratima singh 3 years 10 months ago

प्रतिमा सिंह द्वारा बृक्षा रोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया और अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत पौधे भी नि: शुल्क वितरण किया गया

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Pawan kumar vishwakarma 3 years 10 months ago

मां नर्वदा किनारे का कटाव जो बर्षा में मिट्टी का बहाव हो रहा है उसको रोकने के लिए पत्थर चिंखारी से किनारो को बाधना चाहिये सरकार को ग्राम पंचायत नगरपालिका नगरनिगम की सीमाओं से नर्मदा जी निकली है उनको नर्मदा जी के किनारों को बाधने के कार्य निर्माण मनरेगा योजना से देना चाहिए जिससे की श्रमिको को मजदूरी मिलेंगी साथ साथ मे मां नर्मदा घाट किनारों का निर्माण होगा जिससे की मिट्टी का कटाव रुकेगा नर्मदा नदी किनारों पर साथ साथ पेड़ लगते चले जावेगेंवृक्षारोपण होता चला जावेगा

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Ambrish Kela 3 years 10 months ago

It is very important that no tree other that grown by a farmer/ anyone should be allowed to be cut. This can be insured by keeping records of date of planting, plant variety, gps location in public domain records. Only authentic cases must be allowed to be cut . Not any other existing trees. Besides for every 10 trees grown, only 3 or 4 should be allowed to be cut. Rest should be kept as a contribution to environment.