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मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना

Start Date: 12-09-2018
End Date: 20-11-2018

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में ...

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सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में सामाजिक सहायता, नि:शक्त कल्याण व महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगातार विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

इसी क्रम में विभाग द्वारा विधवा (कल्याणी) महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना की शुरुआत की गयी है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की सभी कल्याणी महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना में प्रदेश की 18 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के बीच की सभी कल्याणी को प्रति माह 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। इसके अलावा विभाग द्वारा 79 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध-विधवाओं (कल्याणी) को हर महीने 500 रूपये की मासिक पेंशन राशि प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही, अब सभी विधवाओं को ‘कल्याणी’ कहकर संबोधित किया जायेगा एवं उनके पुनर्विवाह के लिए प्रदेश सरकार द्वारा दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता का लाभ भी मिलेगा।

नि:संदेह महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की विधवा (कल्याणी) महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही उन्हें आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान करना है।

‘कल्याणी सहायता योजना’ को और अधिक बेहतर व प्रभावी बनाने के लिए आपके सुझाव एवं विचार आमंत्रित हैं।

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