You don't have javascript enabled. Please Enabled javascript for better performance.

MP Tree Plantation Promotion Bill 2021

Start Date: 30-09-2021
End Date: 16-11-2021

मध्यप्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक 2021 प्रारूप के संबंध ...

See details Hide details
MP Tree Plantation Promotion Bill 2021


मध्यप्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक 2021 प्रारूप के संबंध में सुझाव आमंत्रित हैं।

यह विधेयक निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु लागू होगा।

मध्यप्रदेश में निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए मध्यप्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक 2021 बनाया गया है। यह नगरपालिक क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मध्यप्रदेश पर लागू होगा।
• विधेयक के अनुसार निजी भूमि से आशय उस भूमि से है जो कि भूमि स्वामी अधिकारों से या सरकार से पट्टा, अनुज्ञप्ति या हस्तांतरण से धारित करता है।
• उत्‍पादक द्वारा उगाये गये वृक्षों को किसी भी उम्र में बिना किसी अनुमति के काट सकेगा।
• उत्पादक अपने द्वारा रोपे गए पौधों के संवर्धन एवं प्रबंधन करने की ऐसी पद्धति अपना सकेगा, जैसा वह उचित समझे।
• उत्पादक संबंधित ग्राम पंचायत के भीतर किसी भी स्थान पर, जिसमें वृक्षारोपण किया गया है, काष्‍ठ टॉल स्थापित कर सकेगा।
• काष्‍ठ टाल में इमारती काष्‍ठ की प्रसंस्‍करण ईकाई स्‍थापित करने की सशर्त सुविधा रहेगी।
• विनिर्दिष्‍ट वनोपज सागौन एवं साल का शासकीय ई-पोर्टल के माध्‍यम से खेत अथवा टाल से ही बिक्री करने एवं स्‍वयं बोली स्‍वीकार करने तथा सीधे भुगतान लेने की छूट दी गई है।
• सागौन एवं साल विनिर्दिष्‍ट प्रजातियों के वृक्षों से प्राप्‍त काष्‍ठ के परिवहन हेतु परिवहन अनुज्ञा-पत्र आवश्‍यक होगा। शेष प्रजातियों हेतु परिवहन अनुज्ञा-पत्र से छूट दी गई है परन्‍तु किसान यदि चाहे तो खुद ही टीपी पोर्टल से निकाल सकेगा।
• अपराध नियंत्रण की दृष्टि से वन सीमा से लगे ग्राम पंचायतों से काष्‍ठ परिवहन के लिए परिवहन अनुज्ञा-पत्र अनिवार्य रखा गया है।
• सभी प्रकार के परिवहन अनुज्ञा-पत्र कृषकों को इलेक्‍ट्रानिक तरीके से प्राप्‍त होंगे।
• आदिवासियों के हित संरक्षण को ध्‍यान में रखते हुये उनके खेतों में खड़े वृक्षों को काटने व बिक्री करने के नियम यथावत रखे गये हैं।
• विधेयक के उपबंधों के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है।

पूरे प्रारूप प्रावधानों को जानने के लिए क्लिक करें

माननीय मुख्यमंत्री जी इस विधेयक के संबंध में आपके सुझाव जानना चाहते हैं। अतः अपने सुझाव आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में साझा करें।

All Comments
Reset
111 Record(s) Found

HariomChandwada 4 years 2 months ago

मैं आपके इस कदम से सहमत हूं में भी इस प्रयास में बाद चढ कर भाग लुंगा साथ ही साथ अपने आस पास के क्षेत्र के लोगो को जागरूक करूँगा।

AJAY GUPTA 4 years 2 months ago

माननिया मुख्यमंत्रीजी,

सदर प्रणाम

यह एक बहुत ही अच्छा कदम है यह प्रकृति के नियमों में मैं संतुलन बनायेगा।

सामान्य नागरिक को ब्रक्षरोपन करने एवं उसके नियमों के पालन के लिए यह बहुत ही कामगार होगा।

वन विभाग और सामान्य नागरिको मैं समन्वय का वातावरण बनेगा

सस्नेह
अजय गुप्ता

AASHISH SHINDE 4 years 2 months ago

बहुत बढ़िया माननीय मुख्यमंत्री जी आपके इस प्रयास हरित क्रांति जरूर आएगी आपके के माध्यम से मैंने भी अपने खेत की मेड पर 40 पौधे लगाएं

SANJAY KUMAR BUNKAR 4 years 2 months ago

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रस्तावित वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2020 के अंतर्गत किसानों और अन्य लोगों को उनके खेत/निजी भूमि पर लगाए गए नए वृक्ष बिना अनुमति काटने की अनुमति होगी. वे अपनी जमीन में सभी तरह के पेड़ लगा सकेंगे. पेड़ों से मिली लकड़ी की ढुलाई के लिए कुछ मामलों को छोड़कर टी.पी. से छूट दी जाएगी. वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2020 के सिलसिले में बैठक हुई. इसमें अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा की गई.

Dinesh kumar sharma 4 years 2 months ago

किसानों द्वारा पौध लगाने और पेड़ काटने की अनुमति मिलने से बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी। घरेलू काष्ठ की मात्रा बढऩे से प्रदेश के बाहर एवं विदेश से मांग कम होगी। घरेलू काष्ठ उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। वनों में लकड़ी चोरी की घटनाएं कम होंगी। लकड़ी से जुड़े उत्पाद के निर्माण से स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन सरकार को जिन किसानों के पर्याप्त जमीन नहीं है उन्हें सरकारी जमीन अलाट करने का भी प्रस्ताव लाना चाहिए।