बच्चे मासूम और सरल होते हैं, इनकी इसी मासूमियत का फायदा उनके आस पास के लोग उठा लेते हैं और बच्चे शोषण का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए सरकार को बच्चों की सुरक्षा के लिए बाल लैंगिक शोषण और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 यानि पॉक्सो एक्ट लाना पड़ा। यह एक्ट 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों (चाहे लड़का हो या लड़की) जिनके साथ किसी भी तरह का लैंगिक शोषण हुआ हो या करने का प्रयास किया गया हो, को इस कानून के दायरे में रखता है।
इस कानून में-
● बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान की गई है।
● दोनों ही स्थितियां, जहाँ बच्चे के साथ लैंगिक शोषण की घटना हुई है या करने का प्रयास किया गया है, यह कानून कार्य करेगा।
● यह कानून लिंग निरपेक्ष/ जेंडर न्यूट्रल है यानि बालक और बालिकाओं दोनों पर लागू होता है।
● इसके अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय में होती है।
● आरोपी को सिद्ध करना होता है कि उसने अपराध नहीं किया, पीड़ित को कुछ भी सिद्ध नहीं करना होता है।
● अधिनियम अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर होने वाले किसी प्रकार के लैंगिक अपराधों में कठोर कार्यवाही किये जाने का प्रावधान रखा गया है, जिसमें जुर्माने से लेकर आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है।
हम सभी को यह समझना होगा कि कोई भी बच्चा इस तरह के शोषण का शिकार हो सकता है; चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति,धर्म या समुदाय का हो। बच्चे का कोई भी शोषण कर सकता है । अक्सर देखा गया है कि ऐसा करने वाला बच्चे का परिचित या परिजन ही होता है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे की बातों को ध्यान से सुने और उसपर भरोसा करें। हम बच्चे को अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच अंतर करना सिखाएं। उसे उचित जानकारी देकर सशक्त बनाएं जिससे वो ऐसे खतरों को पहचानें एवं इसकी तुरंत शिकायत कर सके। बच्चे के व्यवहार में आये किसी भी प्रकार के परिवर्तन का कारण जानें। जैसे- यदि बच्चा किसी व्यक्ति के पास जाने से डरता हो या घबरा रहा हो तो इन बातों को नज़रअंदाज न करें।
पॉक्सो (POCSO) एक्ट बच्चों को यौन उत्पीड़न (sexual harassment) यौन हमला (sexual assault) और पोर्नोग्राफी (pornography) जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस तरह के अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए शिकायत हेतु Child line नंबर 1098, टोल फ्री नंबर1800115455 और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा POCSO e-box तैयार किया गया है। इन दोनों पर बच्चे स्वयं या उनके अभिभावक आसानी से शिकायत कर सकते हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश के सभी नागरिकों से अनुरोध करता है कि बच्चों के साथ स्वयं भी पॉक्सो (POCSO) एक्ट के बारे में जागरूक हों और बच्चों को शोषण का शिकार होने से बचाएं। इस संदर्भ में अपने महत्वपूर्ण विचार हमसे साझा करें।
● लैंगिक शोषण और लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण में माता-पिता,शिक्षक, स्कूल, समाज की क्या भूमिका हो?
● पॉक्सो एक्ट का ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रचार हो?
● घर एवं बाहर थोड़ी सतर्कता एवं संवेदनशीलता से बच्चों को ऐसे शोषण से बचा सकते हैं?
● सजा का भय की जानकारी देकर अपराध होने से रोकें?
पॉक्सो एक्ट के संबंध में विस्तार से जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।
sumit nayak 6 years 4 months ago
मैं मानता हूं कि कानून मजबूत होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कानून मजबूत कर देने से अपराध कम नहीं होते इसमें एक बात की कमी रह जाती है व जागरूकता दो चीजों से ही आएगी एक माता पिता माता-पिता शिक्षक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बगैर किसी शर्मिंदगी वाह बगैर किसी बात कुछ उपाय उनसे सारी खुली हुई बातें करें उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में बताएं कोई भी ऐसा चैप्टर जिस बारे में हो उसे ना छोड़े एवं इसी के साथ-साथ इसके दुष्परिणाम इससे पहले कैरियर में पढ़ने वाले असर को भी बताएं।
sushma amoriya 6 years 4 months ago
Pakso act k bare m Gao or Sehro m Prachar- Prasar karna chaiye. Kyonki es act ke Antargat - Shoseet hone vali Betiyo, Beto, Mahilao or Puruso ko kis type ki Surakschhaye Pradan ki jati h. Ghatnay Ghateet hone ki Ashanka se pehle ya ho jane k bad kisse or kaha Sampark karna chahiye. esse Aam janta abhi bhi anbhigy h.
V K TYAGI 6 years 4 months ago
It is going to be a serious problem in school now.it requirs a mass awareness among people.it is most required to save children.
dpbin 6 years 4 months ago
it's a big problem in India.
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Tripti Gurudev 6 years 4 months ago
पाक्सो एक्ट के बारे मे स्कूल, कालेजों मे जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।
Deepak Singhal 6 years 4 months ago
इस कानून में बहुत खामियां है,थोड़ा इसमें सुधार की जरूरत है ।।इसको अगर प्रभावी बनाना है तो इस कानून का सरकार ओर संस्थानों को मिलकर इसका इतना प्रचार करना चाहिए कि ये सभी लोगो के मन के अंदर ब्रैठ जाए ।।
इसका प्रभावी रूप से प्रचार की जरूरत है ।।
V K TYAGI 6 years 4 months ago
पोक्सो एक्ट एक बहुत ही प्रभावी एक्ट है यह उन बच्चो को सुरक्षा प्रदान करता है जो सबसे सॉफ्ट टारगेट होते है यदि सभी को इस एक्ट की जानकारी दे दी जाय और इसका प्रचार व प्रसार किया जाय तो अच्छा होगा ताकि हम उन बच्चो को सुरक्षा दे सके
rahim contractor 6 years 4 months ago
Child abuse is such a big crime
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Manisha Dhurve 6 years 4 months ago
12बर्ष से कम उम्र के बचो के साथ रेप करने वालो को मौतकी सजा 20बर्ष की सजा /अजीवन करावास एंव जुमाना दी जाए।कोई पुलिस कमी,टीचर, हापीटल टॉफ या ऐसा कोई जो बचे की देखभाल करता हो बच्चा उस पर भरोसा करता हो अगर वह लैंगिक हमला करता है तो इसे गुरूत्तर लैंगिक हमला की श्रेणी में आता है।
Manisha Dhurve 6 years 4 months ago
12बर्ष से कम उम्र के बचो के साथ रेप करने वालो को मौतकी सजा 20बर्ष की सजा /अजीवन करावास एंव जुमाना दी जाए।कोई पुलिस कमी,टीचर, हापीटल टॉफ या ऐसा कोई जो बचे की देखभाल करता हो बच्चा उस पर भरोसा करता हो अगर वह लैंगिक हमला करता है तो इसे गुरूत्तर लैंगिक हमला की श्रेणी में आता है।