You don't have javascript enabled. Please Enabled javascript for better performance.

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना पर नागरिकों के सुझावों का आमंत्रण

Start Date: 07-08-2018
End Date: 10-09-2018

एक समय आता है जब उम्र के साथ-साथ रिश्ते-नाते भी छूटने लगते हैं, घरों ...

See details Hide details

एक समय आता है जब उम्र के साथ-साथ रिश्ते-नाते भी छूटने लगते हैं, घरों में बुजुर्ग उपेक्षा के शिकार होने लगते हैं और धन अर्जित न करने की असहनीय पीड़ा उन्हें ग्रसित करने लगती है। इसके साथ ही उम्र के इस पड़ाव में बीमारियां भी दामन थामने लगती हैं। इन्हीं कारणों को देखते हुए प्रदेश में भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले वृद्धों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की जा रही है। योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों को जीवन यापन करने हेतु सम्मानपूर्वक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ओर से किया जाता है।

बता दे कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध इसके लिए पात्र होंगे। जिसके अंतर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह रुपये 300/- (रु. 100/- राज्यांश + रु. 200/- केन्द्रांश) की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है और 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह रुपये 500/-(केन्द्रांश) की दर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रदाय की जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2017-18 तक 13,844,841 हितग्राहियों का लाभान्वित किया गया है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को वृद्धों के लिये और कैसे लाभदायी बनाया जा सकता है? आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें भेज सकते हैं।

All Comments
Reset
37 Record(s) Found
54300

satish mewada 6 years 11 months ago

सर्व प्रथम तो पेंशन राशि मे वृद्धि की आवश्यकता है इसे बढाने पर विचार किया जावे ।
इसके अतिरिक्त बुजुर्ग अशक्त होते है उन्हे बेंक की कतार और जीवित प्रमाण पत्र के लिये बाधित ना किया जावे ।
हर माह राशि उनके खाते मे डाल दी जावे एवं बेंक या उक्त विभाग से सम्बन्धित कर्मचारी बुजुर्ग के घर pos मशीन लेकर जाये बुजुर्ग का atm कार्ड स्वेप कर धनराशि उनके स्वयं के हाथ मे दे आये ।

4120

Yogendra singh chouhan 6 years 11 months ago

ACHHI YOJNA HAI LEKIN ANIYAMITTAYEN BHI HAIN SAHI IMPLEMENTATION KE LIYE HELPLINE NO HONA ATI AVASHYAK HAI JISSE SAMSYAON KA NIRAKARAN GHAR BAITHE PHONE KE DWARA KAR SAKE ISSE JUDI BAHUT SAMASYAEN LOGON KO REHTI HAIN

23370

Gajraj Singh Rajak 6 years 11 months ago

बीपील कार्ड बन नही रहे और इसमें बीपील लगाना जरूरी है क्या।
बीपील बन नही रहे तो इसका लाभ कैसे मिलेगा।