- Competitions on COVID-19 Appropriate Behaviour
- Creative Corner
- Creative Quarantine
- Department of Culture
- Department of Farmers welfare and Agriculture Development
- Department of Mines and Minerals
- Department of School Education - Madhya Pradesh
- Dil Se CM Radio Program
- Lok Seva Department
- Madhya Pradesh Tourism Department
- Smart City Bhopal
- आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण
- कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
- देखो अपना देश
- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
- नया मध्यप्रदेश
- मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड
- मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
- मध्यप्रदेश वन विभाग की वन्यजीव शाखा
- मध्यप्रदेश सरकार का सफल 1 वर्ष
- माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश
- लोक स्वास्थ्य विभाग, मध्य प्रदेश
- संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
- सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण विभाग
- स्तनपान शिशु के जीवन का आधार
राज्य स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता
‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ 15 मार्च 2021 के अवसर पर उपभोक्ता ...

‘विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस’ 15 मार्च 2021 के अवसर पर उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागृति उत्पन्न करने एवं विद्यालयीन छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से mp.mygov.in के माध्यम से प्रदेश के शालाओं में राज्य स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में जिलों से प्राप्त उत्कृष्ट निबंध प्रविष्टियों को राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार स्वरुप रूपये 6,000/- एवं प्रशस्ति पत्र, द्वितीय पुरस्कार रूपये 4,000/- एवं प्रशस्ति पत्र, तृतीय पुरस्कार रूपये 2,000/- एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।
निबंध लेखन हेतु शीर्षक- ‘नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के मुख्य प्रावधान एवं महत्त्व’
mp.mygov.in पर प्रविष्टियाँ भेजने की अंतिम तिथि 6 फरवरी, 2021 है।
प्रतियोगिता के नियम एवं शर्तें:-
1. शब्द-सीमा- 1500, प्रतिभागी शब्द-सीमा का विशेष ध्यान रखें।
2. mp.mygov.in पर विद्यालयीन छात्र अपना पंजीयन कर पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे।
3. जिले के समस्त विद्यालयीन छात्र-छात्राओं द्वारा निबंध प्रतियोगिता में अपनी प्रविष्टि 6 फरवरी 2021 तक पूर्ण कर ली जाए।
4. प्रविष्टियाँ सबमिट करते समय सबसे पहले मुख्य विषय का नाम, अपनी प्रविष्टि, प्रतिभागी का नाम, कक्षा का नाम, विद्यालय का नाम,जिले का नाम, पता, ई-मेल एड्रेस और फोन नंबर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
5. प्रविष्टि को पोर्टल पर अपलोड करने के बाद मूल प्रति को जिला स्तरीय चयन हेतु कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा के पते पर दिनांक 9 फरवरी 2021 तक अनिवार्य रूप से भेजें।
6. सभी चयनित प्रविष्टि के सर्वाधिकार/कॉपीराइट खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के होंगे एवं इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव का अधिकार सुरक्षित होगा।
7. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी यह सुनिश्चित करें कि :-
a) उन्होंने प्रवेश की सभी शर्तों का अनुपालन किया है।
b) उनकी प्रविष्टियां मूल हैं।
c) उनकी प्रविष्टियां किसी भी तीसरे पक्ष की बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है।









shivani tadwal 5 years 3 months ago
नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019
drsarojargal 5 years 3 months ago
उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है इस दिवेस को इसलिए मनाया जाता है क्योकि जन सामन्य को जागरूक होने हेतु मनाया जाना चाहिए जिससे जन सामान्य में जागरूकता का संचार हो सके क्योकि विभिन्न प्रकार के व्यापारी जन सामन्य के साथ दिखा धडी करते है हम आये दिन यहाँ देखते है की कोई न कोई व्यक्ति जन सामन्य के साथ धोखाधड़ी कर देते है या मिलावटी सामान बेचते है जिससे गंभी बीमारियों कका सामना जन सामन्य को करना पद जाता है
VIDYAWASKALE 5 years 3 months ago
उपभोक्ता संरक्षण
bushra 5 years 3 months ago
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019
shanu khan 5 years 3 months ago
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। यह उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में उनकी मदद करेगा।
प्रमुख बिंदु:
नया अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की तुलना में अधिक तीव्रता से और कम समय में कार्यवाही करेगा। पहले के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में न्याय के लिये एकल बिंदु पहुँच दी गई थी जिसमें काफी समय लग जाता है। पुराने अधिनियम में त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्[राष्
shanu khan 5 years 3 months ago
"विश्व उपभोक्ता संरक्षण अधिकार दिवस"
नाम - शानू खान
कक्षा - बी, ए
कालेज - शासकीय महाविद्यालय मालथौन
जिला - सागर म प्र
पता- हाई स्कूल के पास नगर परिषद बादरी
ईमेल - shanu08bandri@gmail.com
फोन- 9179061662
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। यह उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में उनकी मदद करेगा।
प्रमुख बिंदु:
नया अधिनियम पुराने उपभ
yashashvijaiswal 5 years 3 months ago
essay
PRIYAM GAUTAM 5 years 3 months ago
*नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के मुख्य प्रावधान एवं महत्व*
Sonambilwal 5 years 3 months ago
essay
Dikshachouhan 5 years 3 months ago
essay