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लोक सेवा प्रबंधन, म.प्र.
मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 लागू किया। इस कानून के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार ने नागरिक सेवाओं में सुधार और उनकी प्रदाय प्रक्रिया बेहतर करने की दिशा में श्रेष्ठ पहल की है। इसके अंतर्गत सेवा प्रदाय प्रकियाओं में सुधार के माध्यम से तंत्र को जिम्मेदार बनाने तथा सुशासन के प्रयास किए जा रहे हैं।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम की मदद से चिन्हित सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आमजन किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं है। सेवाओं को समय-सीमा में प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार है। लोक सेवा प्रदान करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर अर्थदंड आरोपित करने का प्रावधान इस अधिनियम का प्रमुख भाग है। इसलिये प्रत्येक चिन्हित सेवा को प्रदान करने के लिये समय-सीमा निर्धारित की गई है। सुशासन की यह देश में अपने स्वरूप की प्रथम ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी पहल है। लोक सेवाओं को प्राप्त करना अब प्रदेश के नागरिकों के लिए याचना नहीं अधिकार है।
लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत इस कानून के क्रियान्वयन के लिए विशेष संस्थागत प्रबंध किए गए हैं।